लंबित ई-चालान के मामलों में राहत,चालान होगा शुन्य, जाने कैसे…
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रायपुर { न्यूज़ 82 एक्सप्रेस } : लंबित ई-चालान वाले वाहन स्वामियों को राहत देने के उद्देश्य से 14 मार्च को आयोजित होने वाली लोक अदालत में ऐसे प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा, जिनका अब तक भुगतान नहीं हुआ है और जो न्यायालय में ट्रांसफर हो चुके हैं। संबंधित वाहन मालिकों के लिए यह बेहतर अवसर है कि वे लोक अदालत में निर्धारित फाइन जमा कर अपने मामले का निपटारा करा लें, अन्यथा आगे चलकर कानूनी प्रक्रिया और अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
पुलिस उपायुक्त (यातायात) श्री विकास कुमार ने निर्देश दिए हैं कि लोक अदालत के बाद भी यदि प्रकरण लंबित पाए जाते हैं तो संबंधित वाहन को जब्त कर न्यायालय में पेश किया जाए। लोक अदालत में प्रकरण रखने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। जिन वाहन स्वामियों के ई-चालान 15 अक्टूबर 2025 से पूर्व जारी हुए हैं, उन्हीं मामलों को लोक अदालत में निराकरण हेतु रखा जाएगा। लंबित प्रकरण वाले वाहन स्वामियों को मोबाइल कॉल के माध्यम से सूचना दी जाएगी तथा व्हाट्सएप के जरिए नोटिस की प्रति भी भेजी जाएगी।
वाहन स्वामी 10 मार्च तक अपने प्रकरण का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपने क्षेत्र के नजदीकी निम्नानुसार 09 यातायात थाना में संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रहे कि यातायात थाना में रजिस्ट्रेशन होने पर ही प्रकरण लोक अदालत में पेश होगा—
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यातायात थाना तेलीबांधा, तेलीबांधा पुलिस थाना भवन के उपर
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यातायात थाना भाठागांव बस स्टैंड, बस स्टैंड परिसर भाठागांव
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यातायात थाना शारदा चौक, शारदा चौक में हनुमान मंदिर एवं बिजली ट्रांसफार्मर के पास
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यातायात थाना फाफाडीह, गंज थाना भवन फाफाडीह चौक
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यातायात थाना भनपुरी, व्यासतालाब तिराहा के पास बिलासपुर रोड
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यातायात थाना टाटीबंध, टाटीबंध चौक के पास
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यातायात थाना पंडरी, पंडरी पुराना बस स्टैंड के गेट के पास
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यातायात थाना पचपेड़ीनाका, पचपेड़ीनाका ब्रिज के नीचे
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यातायात मुख्यालय, कालीबाड़ी, यातायात कार्यालय
यातायात विभाग ने अपील की है कि जिन वाहन स्वामियों के ई-चालान लंबित हैं, वे निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराकर लोक अदालत में अपने प्रकरण का निराकरण करा लें। ऐसा नहीं करने पर न्यायालयीन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, जिससे वाहन संबंधी कार्य और सेवाएं बाधित हो सकती हैं।


